सोनीपत: स्थानीय अदालत ने 21 साल के लंबे इंतजार के बाद सोनीपत में 1996 में सिलसिलेवार बम धमाकों को अंजाम देने वाले अब्दुल करीम टुंडा को आज दोषी करार दिया। अदालत मामले में मंगलवार को सजा सुनाएगी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने सोनीपत शहर में 1996 में गीता भवन चौक सहित बाबा तराना सिनेमा हॉल में सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में अब्दुल करीम टुंडा को दोषी करार दिया।
गौरतलब है कि टुंडा ने सोनीपत के गीता भवन चौक एवं बाबा तराना हाल में 10 मिनट के अंतराल पर बम धमाके किए थे। धमाकों में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद निवासी अब्दुल करीम टुंडा और उसके दो सहयोगी दिल्ली निवासी आमिर खान उर्फ कामरान और शकील अहमद को नामजद किया था।
सरकारी वकील राजीव ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिला अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच टुंडा को पेश किया। फैसले के बाद टुंडा को सोनीपत जेल भेज दिया गया।
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