नई दिल्ली: सतलोक आश्रम में महिला की हत्या मामले में भी रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सुनवाई के लिए जेल परिसर में ही विशेष अदालत लगाई गई थी जहां जज ने सजा का ऐलान किया। यह मामला आश्रम में महिला की हत्या से जुड़ा है। रामपाल को एक महिला की हत्या के मामले यानी केस नंबर-430 में दोषी पाया गया। इस मामले में रामपाल समेत 13 आरोपी थे। सजा के ऐलान से पहले हिसार में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई और दो दर्जन से ज्यादा मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए।
इससे पहले सतलोक आश्रम प्रकरण में भी दोषी करार दिए गए रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मंगलवार दोपहर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने रामपाल को 'मरते दम तक जेल' की सजा सुनाई है। रामपाल को 4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया था।
रामपाल नवंबर 2014 से जेल में बंद है। इसके खिलाफ दो मामले छह लोगों की हत्या से जुड़े हैं। इस मामले में हिसार जिले के बरवाला शहर के समीप उसके सतलोक आश्रम में पुलिस व उसके समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में छह लोग मारे गए थे। इससे पहले, हिसार अदालत ने अगस्त 2017 में रामपाल को लोगों को बंधक बनाने, गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा होने, लोकसेवक के आदेश की अवहेलना करने के दो मामलों में बरी कर दिया था।
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