नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि जंतर - मंतर पर प्रदर्शन करने या धरना देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग सकता है। पीठ ने केन्द्र को निर्देश दिया कि वह ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति देने के लिए दिशा - निर्देश तय करें। (साध्वी से सिर की मालिश करवाते हुए दिल्ली पुलिस के SHO की फोटो वायरल )
न्यायमूर्ति ए . के . सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि नागरिकों के प्रदर्शन करने और शांत जीवन जीने के दोनों परस्पर विरोधी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।
केन्द्र को इस संबंध में दिशा - निर्देश तय करने का निर्देश देते हुए पीठ ने कहा , ‘‘ जंतर - मंतर और बोट क्लब (इंडिया गेट) जैसी जगहों पर प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है। ’’ पीठ जंतर - मंतर और बोट क्लब पर होने वाले सभी प्रदर्शनों पर राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली यचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
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