नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने शुक्रवार को संकटग्रस्त शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले पर सुनवाई टाल दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अवमानना मामले पर आगे तभी सुनवाई करेगी, जब विजय माल्या को उसके समक्ष पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के माल्या को भारत वापस लाने की प्रक्रिया ब्रिटेन में लंबित होने की दलील को भी दर्ज किया।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद माल्या कोर्ट में पेश नही हुए। इससे पहले इसी साल 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना था क्योंकि उन्होंने संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया था। 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ अदालत की अवमानना और डिएगो डील से माल्या को मिले चार करोड़ डॉलर पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से पूछा था कि आपने जो कोर्ट में अपनी संपत्तियों के बारे में जानकारी दी थी वो सही है या नहीं ? क्या आपने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो नहीं किया? क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि माल्या बिना कोर्ट के अनुमति कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश को कैसे लागू किया जा सकता है।
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