नई दिल्ली: उज्जैन के मशहूर महाकाल मंदिर में अब जलाभिषेक आरओ के पानी से होगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश जारी किया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जलाभिषेक के लिए आरओ का आधा लीटर पानी ही इस्तेमाल किया जाए। यानी हर भक्त को जलाभिषेक के लिए अब केवल आधा लीटर पानी ही मिल सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस याचिका पर आया है जिसमें शिवलिंग को हो रहे नुकसान के चलते भक्तों को गर्भगृह जाने और शिवलिंग छूने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि शिवलिंग पर लगातार पानी चढ़ने भांग, श्रृंगार और पंचामृत की वजह से शिवलिंग के नुकसान का हवाला दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को हो रहे नुकसान की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने महाकाल मंदिर का दौरा किया था। समिति ने शिवलिंग को नुकसान से बचाने के लिए अपनी सिफारिश में कुछ चीजों को चढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी।
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