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30 नवंबर तक जारी रहेंगी Re-opening guidelines, जानिए किन गतिविधियों की है अनुमति

लॉकडाउन हटाने के बाद केंद्र सरकार लगातार गतिविधियों को शुरू करने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर रही है। अब सरकार ने 30 सितंबर तक जारी की गई गाइडलाइंस को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

Reopening guidelines to continue till 30 November । 30 नवंबर तक जारी रहेंगी Re-opening guidelines, - India TV Hindi Image Source : PTI (FILE) Reopening guidelines to continue till 30 November ।  30 नवंबर तक जारी रहेंगी Re-opening guidelines, जानिए किन गतिविधियों की है अनुमति

नई दिल्ली. लॉकडाउन हटाने के बाद केंद्र सरकार लगातार गतिविधियों को शुरू करने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर रही है। अब सरकार ने 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइंस को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर तकरीबन हर जगह पर गतिविधियां शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। जिन गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में लोग इक्ट्ठे होते हैं, वहां कुछ मामूली पाबंदियों के साथ अनुमति दे दी गई है। इनमें मेट्रो रेल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टॉरेंट, धार्मिक स्थला आदि शामिल हैं। 

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सरकार द्वारा 30 सितंबर को जारी की गई आखिरी गाइडलाइंस के बाद भी कुछ गतिविधियों में मामूली पाबंदियों के साथ अनुमति दी गई है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा,  खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल की अनुमित, B2B उद्देशय के लिए प्रदर्शनी हॉल की अनुमति, सिनेमा हॉल-थियेटर को 50 फीसदी सीटों के साथ चलाने की अनुमति शामिल है।

कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लॉकडाउन
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, कंटेनमेंट जोन्स में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। MoHFW की गाइडलाइंस के अनुसार, स्थानीय लेवल पर जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन चिन्हित करने होंगे। इन कंटेनमेंट जोन में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किए जाएंगे और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई लॉकडाउन नहीं
राज्य सरकार/UT प्रशासन को कंटेनमेंट जोन के बाहर बिना केंद्र सरकार की अनुमति के किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की अनुमति नहीं होगी। इंटर-स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 65 साल से ऊपर के लोगों, मरीजों, प्रेगनेंट महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।

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