सिरसा। जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने जेल से बाहर आने के लिए पैरोल की जो आवेदन दाखिल किया है वह आवेदन निरस्त हो सकता है। पैरोल के लिए राम रहीम ने जो वजह बतायी है, नियमों के मुताबिक उस वजह के तहत पैरोल का आवेदन नहीं स्वीकारा जा सकता, ऐसे में राम रहीम का आवेदन निरस्त होने के आसार हैं।
हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 1988 के अनुसार किसी कैदी को 3 कारणों से पैरोल दी जा सकती है, परिवार में किसी की शादी, परिवार में किसी की मृत्यु या फिर अपनी या अपने पिता के नाम की जमीन पर खेती करने के अलावा किसी अन्य जरूरी वजह के लिए परोल दी जा सकती है।
राम रहीन ने खेती के लिए परोल का आवेदन दाखिल किया है, और नियमों के तहत जिस जमीन पर खेती होनी है वह या तो कैदी या कैदी के पिता के नाम पर होना जरूरी है, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि डेरा सच्चा सौदा की सारी जमीन ट्रस्ट के नाम है। ऐसे में राम रहीम का पैरोल आवेदन रद्द होने के आसार हैं। हालांकि राम रहीम अगर यह साबित कर देता है कि जमीन डेरा सच्चा सौदा के नाम नहीं बल्कि उसके नाम है तो उसके परोल आवेदन पर विचार हो सकता है।
हरियाणा के जेल मंत्री के एल पंवर से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जेल में सजा भुगत रहे हर कैदी को सजा का 1 साल पूरा होने के बाद पैरोल का अधिकार होता है और इसी के तहत राम रहीन ने भी आवेदन किया था और सरकार ने उसके आवेदन को सिरसा जिला प्रशासन को भेज दिया था, उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर होगी।
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