नई दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। ट्रस्ट का कामकाज केंद्र सरकार देखेगी। अदालत ने कहा कि 02.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन ही रहेगी। साथ ही निर्मोही अखाड़े को मंदिर के लिए बनाए जाने वाले ट्रस्ट में जगह दी जाएगी।
Image Source : PTIsupreme court decision on ram mandir
सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने अयोध्या मामले पर अंतिम फैसला पढ़ते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। मुस्लिम पक्ष अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया। हिंदुओं का बाहरी चबूतरे पर अधिकार था। हिंदुओं की यह अविवादित मान्यता है कि भगवान राम का जन्म गिराई गयी संरचना में ही हुआ था।
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