अलवर (राजस्थान): खुद को बाबा बताने वाले स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी फलाहारी महाराज उर्फ फलाहारी बाबा को रेप केस में आज यहां की एक कोर्ट ने दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट में मंगलवार को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो गई थी जिसके बाद न्यायाधीश ने फैसले के लिए बुधवार का दिन तय किया था। इससे पहले 15 सितंबर को अंतिम बहस शुरू हुई थी और कोर्ट में सरकारी वकील की ओर से पीड़िता के पक्ष में बहस के बाद बचाव पक्ष की ओर से उसके वकील ने बहस की।
फलाहारी बाबा ने अलवर स्थित आश्रम में 21 साल की युवती से बलात्कार किया था। पीड़िता मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बिलापुर की रहने वाली है।
70 वर्षीय बाबा को शनिवार को अलवर पुलिस ने गिरफ्तार किया था जबकि 20 सितंबर को उसके खिलाफ पीड़िता ने शिकायत दी थी।
Latest India News