A
Hindi News भारत राष्ट्रीय Lockdown 4.0: राजस्थान में कहां रहेगी पाबंदी और कहां मिली ढील? जानिए नई गाइडलाइंस

Lockdown 4.0: राजस्थान में कहां रहेगी पाबंदी और कहां मिली ढील? जानिए नई गाइडलाइंस

सोमवार से शुरू हुए लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन संबंधी नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते।

rajasthan lockdown 4.0 guidlines- India TV Hindi Image Source : INDIA TV rajasthan lockdown 4.0 guidlines

जयपुर: सोमवार से शुरू हुए लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन संबंधी नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, स्कूल-शैक्षणिक-स्पॉर्ट्स-पार्टी-धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

यह भी पढ़ें-
बिहार: Lockdown 4.0 की गाइडलाइंस जारी, जानिए कहां रहेगी पाबंदी और कहां मिली ढील?
Lockdown 4.0: मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर क्या हैं शर्तें और कितनी है ढील?
गुजरात में Lockdown 4.0 को लेकर कहां मिली छूट और कहां रहेगी पाबंदी? जानिए

राजस्थान में कहां रहेगी पाबंदी और कहां मिली ढील?

  • राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी, पान-गुटखा और तंबाकू पर रहेगी पूरी तरह रोक
  • शादी समारोह में 50 से ज़्यादा व्यक्ति शामिल नही हो सकते, शादी समारोह से पहले SDM से इजाजत लेनी होगी, सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
  • कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रहेगी रोक, केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रहेगी, मास्क पहनकर ही खरीदारी करने निकलें लोग।
  • प्रदेश में शर्तों के साथ सैलून खुलेंगे, सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
  • 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ निजी-सरकारी कार्यालय खुलेंगे, बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर रहेगी रोक।
  • ग्रीन जोन में ऑटो-बस सेवा होगी शुरू, ऑरेंज जोन में बस-ऑटो सेवा शर्तों के साथ चलेगी।
  • किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में रहेगी कर्फ्यू की स्थिति।
  • शॉपिंग मॉल,स्कूल-शैक्षणिक-स्पॉर्ट्स-पार्टी-धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
  • आवागमन में जिले के भीतर और दूसरे जिले में जाने की बिना पास अनुमति, गृह विभाग पहले रूट देखगा उसके बाद बस चालू की जाएगी।
  • राज्य से बाहर जाने-आने के लिए आदेश पुराने लागू रहेंगे।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत ही लॉकडाउन 4 का पालन करेगा। सीएम गहलोत ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्कूल, सिनेमाहॉल और मॉल्स को बंद रखना होगा।

Latest India News

Related Video