जयपुर: सोमवार से शुरू हुए लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन संबंधी नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, स्कूल-शैक्षणिक-स्पॉर्ट्स-पार्टी-धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
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राजस्थान में कहां रहेगी पाबंदी और कहां मिली ढील?
- राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी, पान-गुटखा और तंबाकू पर रहेगी पूरी तरह रोक
- शादी समारोह में 50 से ज़्यादा व्यक्ति शामिल नही हो सकते, शादी समारोह से पहले SDM से इजाजत लेनी होगी, सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
- कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रहेगी रोक, केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रहेगी, मास्क पहनकर ही खरीदारी करने निकलें लोग।
- प्रदेश में शर्तों के साथ सैलून खुलेंगे, सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
- 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ निजी-सरकारी कार्यालय खुलेंगे, बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर रहेगी रोक।
- ग्रीन जोन में ऑटो-बस सेवा होगी शुरू, ऑरेंज जोन में बस-ऑटो सेवा शर्तों के साथ चलेगी।
- किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में रहेगी कर्फ्यू की स्थिति।
- शॉपिंग मॉल,स्कूल-शैक्षणिक-स्पॉर्ट्स-पार्टी-धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
- आवागमन में जिले के भीतर और दूसरे जिले में जाने की बिना पास अनुमति, गृह विभाग पहले रूट देखगा उसके बाद बस चालू की जाएगी।
- राज्य से बाहर जाने-आने के लिए आदेश पुराने लागू रहेंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत ही लॉकडाउन 4 का पालन करेगा। सीएम गहलोत ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्कूल, सिनेमाहॉल और मॉल्स को बंद रखना होगा।
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