राजस्थान हाईकोर्ट ने गुर्जरों को दिया बड़ा झटका, OBC आरक्षण बिल पर रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने तीखा कमेंट करते हुए कहा कि राजनेता देश को बांटने मे लगे हुए हैं और राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे बिल ला रहे हैं
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आज वसुंधरा राजे सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण देने वाले नए आरक्षण संसोधन बिल पर रोक लगा दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने तीखा कमेंट करते हुए कहा कि राजनेता देश को बांटने मे लगे हुए हैं और राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे बिल ला रहे हैं।
पिछले हफ्ते ही वसुंधरा राजे सरकार ने राजस्थान विधानसभा में ये बिल पास कराया था। इस बिल के जरिए वसुंधरा राजे सरकार ने गुर्जर सहित पांट जातियो को ओबीसी में पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था। ओबीसी आरक्षण की सीमा 21 से 26 फीसदी करते हीं राजस्थान में कुल आरक्षण 54 फीसदी हो गया था। इसी को आधार बनाकर राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी थी। इस याचिका में रिजर्वेशन की सीमा पचास फीसदी से बढ़ाकर 54 फीसदी करने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया गया था।
राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार तमाम पक्षों के साथ बात करने और लीगल ओपिनियन के बाद इस बिल को लाई थी। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि हमारी सरकार गुर्जर सहित पांच जातियों को रिजर्वेशन देने के लिए संकल्पबद्ध है और इसे लेकर जो भी कठिनाई आएगी उन्हें दूर किया जाएगा।
वहीं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने वसुंधरा राजे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ईमानदार नहीं है इसलिए वोट के चक्कर में लोगों को गुमराह कर रही है।