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Hindi News भारत राष्ट्रीय दुकानें दोबारा खोलने के नियमों में अधिक स्पष्टता की जरूरत, RAI ने कहा

दुकानें दोबारा खोलने के नियमों में अधिक स्पष्टता की जरूरत, RAI ने कहा

खुदरा कारोबार करने वाली फर्मों के संगठन रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) ने शनिवार को कहा कि गली-मोहल्ले में स्वतंत्र रुप से चालाई जाने वाली परचून की दुकानों को खोलने की अनुमति और स्पष्ट करने की जरूरत है।

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नई दिल्ली: खुदरा कारोबार करने वाली फर्मों के संगठन रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) ने शनिवार को कहा कि गली-मोहल्ले में स्वतंत्र रुप से चालाई जाने वाली परचून की दुकानों को खोलने की अनुमति और स्पष्ट करने की जरूरत है। संगठन का कहना है कि इस आदेश की भाषा की अलग अलग व्याख्या किए जाने की संभावना है। उदाहरण के लिए उसन ‘बाजार परिसर’ (मार्केट काम्प्लेक्स) का उल्लेख किया और कहा है इन शब्दों को आसानी से नहीं समझा जा सकता है।

RAI ने कहा कि मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए और लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य वस्तुओं की बिक्री करने वाली खुदरा दुकानों को खोलने के अनुभवों का फायदा उठाते हुए सरकार को सभी तरह के खुदरा दुकानों को खोलने के बारे में सोचना चाहिए। उसका यह भी कहना है कि माल को भी खोलने की अनुमति होनी चाहिए। सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों में आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों सहित गली मोहल्ले में अलग-अलग स्वतंत्र रूप से चलने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति शुक्रवार रात को दी।

हालांकि, दुकानदारों को अनिवार्य सावधानी बरतनी होगी, साथ ही 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही काम करना होगा। गृह सचिव अजय भल्ला ने सरकारी आदेश जारी किया। इसके अनुसार नगर निकायों के दायरे में आने वाले बाजार, बहुब्रांड और एकल ब्रांड मॉल इत्यादि तीन मई तक बंद रहेंगे। RAI ने कहा, ‘‘हमारा सुझाव है कि सरकार को जब सुरक्षित महसूस हो, उस दिन सामुदायिक दूरी नियमों के साथ सभी तरह के खुदरा क्षेत्र को खोल दे।’’ आरएआई ने सरकार से मॉल खोलने की भी अनुमति देने को कहा।

आरएआई ने एक बयान में कहा, ‘‘मौजूदा सरकारी आदेश की अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है। इसके आसानी से अनुपालन के लिए इसे अधिक स्पष्ट बनाने की जरूरत है। बाजार परिसर जैसे शब्द आसानी से समझ आने वाले नहीं हैं।’’

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