नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह राफेल विमान सौदे मामले पर सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने न्यायपालिका के बारे में कुछ "बहुत ही अधिक अपमानजनक" बयान दिए थे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से कहा कि ‘‘हमारे पास आपके मुवक्किल (संजय सिंह) द्वारा इस संस्थान के बारे में दिए गए कुछ बयान हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक हैं। हम आपको नहीं सुनेंगे।’’
संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से पीठ ने कहा कि इन बयानों के बारे में उन्हें सुनने के बाद हम आप सांसद के खिलाफ कुछ आदेश पारित करेंगे। पीठ ने कहा कि ‘‘हम इस मामले (राफेल) और CBI के मामलों के संबंध में उनके द्वारा दिए गए बयानों के संदर्भ में आपको सुनने के बाद फैसला लेंगे।’’
इससे पहले, राफेल मामले की सुनवाई के लिए पीठ के बैठते ही प्रधान न्यायाधीश ने जानना चाहा कि संजय सिंह द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर उनकी ओर से कौन पेश हो रहा है। संजय हेगड़े जब खड़े हुए तो पीठ ने उन्हें संजय सिंह के आचरण और उनके बयानों के बारे में बताया।
हेगड़े ने संजय सिंह द्वारा दिए गए बयानों के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने हेगड़े से कहा कि वह अपने मुवक्किल से बात करके न्यायालय में आएं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 दिसंबर को राफेल सौदे के संबंध में जिन याचिकाओं को खारिज किया था उसमे संजय सिंह भी एक याचिकाकर्ता थे।
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