चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने होटल, शॉपिंग मॉल, धर्मस्थल एवं अन्य सेवाओं को फिर से शुरू किए जाने को लेकर गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। सरकार द्वारा जारी की गईं ये गाइडलाइन्स 8 जून से लागू होंगी। गाइडलाइन्स के मुताबिक, शॉपिंग मॉल में जाने वाले प्रत्येक शख्स के फोन में COVA Punjab ऐप का होना जरूरी है। वहीं, धर्मस्थलों को सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है, और प्रार्थनास्थल पर एक बार में अधिकतम 20 व्यक्तियों की मौजूदगी हो सकती है।
8 जून से होटल, शॉपिंग मॉल्स में लागू होंगे ये नियम
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक, शॉपिंग मॉल में जाने वाले प्रत्येक शख्स के फोन में COVA Punjab ऐप का होना जरूरी है। वहीं, यदि परिवार साथ में है तो किसी एक शख्स के फोन में COVA ऐप होने पर ही अंदर जाने की इजाजत होगी। मॉल में एंट्री के लिए टोकन सिस्टम लागू करना होगा, और सोशल डिस्टैंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। वहीं, होटल तो खुल जाएंगे लेकिन उनके रेस्टॉरेंट्स को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। मेहमानों को खाना होटल के रूम में ही दिया जाएगा।
पंजाब में धर्मस्थलों के लिए ये हैं गाइडलाइन्स
पंजाब में धर्मस्थलों को सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं, प्रार्थना के समय एक बार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही मौजूद रह सकते हैं। धर्मस्थलों में प्रसाद, खाने या लंगर पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा मास्क के बगैर किसी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी और साथ ही हाथ की साफ-सफाई और सोशल डिस्टैंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। गाइडलान्स का उल्लंघन करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
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