चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर नई गाइडलांइस जारी कर दी हैं। इन नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक लागू सभी प्रतिबंध अब 10 अप्रैल 2021 तक लागू रहेंगे। इन प्रतिबंधों को 10 अप्रैल के बाद आगे बढ़ाया जाए कि नहीं, इसे लेकर बाद में समीक्षा की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जेलों में भी टीकाकरण अभियान शुरू करने का आदेश दिया है। कोरोना से उपजे हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सीएम ने मुख्य सचिव विनी महाजन से भीड़-भाड़ वाले अन्य स्थानों के साथ व्यस्त बाजार क्षेत्रों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है।
क्या हैं पंजाब सरकार की गाइडलाइंस
इससे पहले पंजाब सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के अलावा सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया था। अब नई गाइडलाइंस के जारी होने के बाद शिक्षण संस्थान 10 तारीख तक बंद रहेंगे। सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत तक की क्षमता तक ही लोगों को मौजूद रहने की इजाजत है जबकि एक बार में किसी मॉल में 100 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं। महामारी से ज्यादा प्रभावित जिलों में सभी सामाजिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया है। इनमें अंतिम संस्कार/विवाह समारोह शामिल नहीं है। हालांकि, इनमें केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
कई जिलों में 8 घंटे का नाइट कर्फ्यू
महामारी से बुरी तरह प्रभावित जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इन जिलों में रविवार को सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, रेस्त्रां, मॉल आदि को बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि, होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। साथ ही घरों में मेहमानों की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बता दें कि पंजाब में सोमवार को कोरोना वायरस के 2914 नए मामले सामने आए थे और 59 संक्रमित व्यक्तियों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही राज्य में कुल मामले 2,34,602 पर पहुंच गए जबकि 6749 लोगों की जान वायरस संक्रमण के कारण जा चुकी है।
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