चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को पंचायत सरपंचों के साथ ही पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों पर भी महिलाओं को रोटेशन के आधार पर 50 फीसदी आरक्षण मुहैया कराने का फैसला किया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के सात दिनों के अंदर पंजाब के राज्यपाल वी पी सिंह बदनोर को भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने पिछले साल इन निकायों में महिलाओं को मिलने वाले 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था। कैबिनेट ने पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 और पंजाब सरपंच एवं ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण संबंधी नियमावली 1994 में संशोधनों को अब मंजूरी दी है। अध्यादेश के मुताबिक, इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो पहला चुनाव होगा उससे रोटेशन के आधार पर आरक्षण की शुरूआत होगी।
जनगणना प्रकाशित होने के बाद, पंचायत समितियों के सीधे निर्वाचित होने वाले सदस्यों, अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों की संख्या तथा सीटों व विभिन्न श्रेणी के पदों पर आरक्षण के लिए रोटेशन का निर्धारण उस पंचायत समिति की जनगणना के आधार पर होगा।
Latest India News