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Hindi News भारत राष्ट्रीय भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी वरनॉन गोंजाल्विस, सुधार भारद्वाज और अरुण फरेरा की जमानत याचिका को पुणे सत्र न्यायालय ने रद्द कर दिया है

Pune Sessions Court has rejected bail plea of 3 accused in Bhima Koregaon violence case- India TV Hindi Pune Sessions Court has rejected bail plea of 3 accused in Bhima Koregaon violence case

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में पुणे के भीमा कोरेगांव में हिंसा फैलाने के आरोपी वरनॉन गोंजाल्विस, सुधार भारद्वाज और अरुण फरेरा की जमानत याचिका को पुणे सत्र न्यायालय ने रद्द कर दिया है। तीनों आरोपियों को आज 26 अक्तूबर तक नजरबंद रखा गया है। ये सब लोग 29 अगस्त से अपने-अपने घरों में नजरबंद रखे गए हैं।

भीमा कोरेगांव में इस साल की शुरुआत यानि पहली जनवरी को हिंसा हुई थी जिसकी लंबी जांच के बाद पुलिस ने 5 वामपंथी विचारकों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने बाद में उन्हें गिरफ्तारी नहीं देते हुए अपने-अपने घरों में नजरबंद करने का आदेश दिया था। जिन 5 वामपंथी विचारकों को नजरबंद किया गया था वह वरवरा राव, अरुण फरेरा, वरनॉन गोंजाल्विस, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा हैं।

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