गुरुग्राम: रयान इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा दूसरी के छात्र प्रद्युम्न की बर्बर हत्या के आरोपी 16 वर्षीय नाबालिग छात्र पर वयस्क की तरह ही मुकदमा चलेगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और वकीलों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड ने यह फैसला लिया है। जघन्य मामलों में बोर्ड फैसला करता है कि क्या किसी नाबालिग पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं।
प्रद्युम्न के पिता बरुण ठाकुर ने आईएएनएस को बताया, "बोर्ड ने कहा है कि आरोपी छात्र पर नाबालिग की तरह नहीं बल्कि वयस्क की तरह मुकदमा चलेगा।" ठाकुर ने कहा कि बोर्ड ने मामले को जिला व सत्र अदालत को स्थानांतरित कर दिया है, जो 22 दिसंबर से मामले की सुनवाई शुरू करेगा।
गौरतलब है कि प्रद्युम्न ठाकुर (7) की गुरुग्राम के रयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में 8 सितंबर को गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीबीआई ने आठ नवंबर को स्कूल के ही 16 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार करते हुए कहा था कि छात्र ने स्कूल की आगामी परीक्षाओं को रद्द कराने के लिए यह जघन्य अपराध किया।
Latest India News