गुरुग्राम: प्रद्युम्न ठाकुर मर्डर केस में हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार बस कंडक्टर अशोक कुमार को एक सत्र अदालत ने यहां मंगलवार को जमानत दे दी। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा-2 के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले में हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव ने अशोक को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। सात साल के प्रद्युम्न को आठ सितम्बर की सुबह भोंडसी इलाके में स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में मृत पाया गया था। उसका गला रेंता गया था।
इस मामले में उसी दिन गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि बच्चे के साथ गलत काम करने में नाकाम रहने के बाद अशोक ने उसकी हत्या कर दी। स्कूल स्टॉफ के दो सदस्यों और अशोक के परिवार का दावा है कि गरीब परिवार से होने के कारण अशोक को बलि का बकरा बनाया गया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 22 सितम्बर को प्रद्युम्न हत्या मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी ली और आठ नवम्बर को उसी स्कूल के कक्षा-11 के छात्र को उसने गिरफ्तार किया था। स्कूल के इस 16 वर्षीय छात्र को फरीदाबाद सुधार गृह में रखा गया है। हालांकि, छात्र की गिरफ्तारी के बावजूद अशोक को जेल में रखा गया था।
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