तिरूवनंतपुरम: केरल कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी के खिलाफ अपने पिता के आधिकारिक चालक के साथ कथित रूप से मारपीट करने के लिए गैर जमानती आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला की जवाबी शिकायत के आधार पर सहायक पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) सुदेश कुमार के चालक गावस्कर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि बुधवार को कथित हमले में घायल होने के बाद गावस्कर को यहां के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर विवाद शुरू हो गया और वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत सेवा के लिए तैनात और भी पुलिस कर्मियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों एवं उनके परिवार के लोगों के दुर्व्यवहार की शिकायत की है।
सामने आ रही जानकारी के अनुसार विशेष सशस्त्र पुलिस (एसएपी) शिविर से सम्बद्ध गावस्कर सशस्त्र पुलिस बटालियन के प्रमुख सुदेश कुमार के चालक के रूप में सेवा देते रहे हैं। गावस्कर ने अपनी शिकायत में कहा कि आईपीएस अधिकारी की बेटी ने उसके साथ गाली गलौज किया और उसके गले एवं कंधे पर अपने मोबाइल फोन से जोर से मारा। शिकायत के मुताबिक घटना तब हुई जब महिला और उसकी मां सुबह की सैर पर गए थे। वाहन लाने में हुई देरी से नाराज महिला ने चालक को बुरा भला कहा और बाद में उनपर हमला किया।
पुलिस के मुताबिक महिला के खिलाफ 294- बी (अपशब्दों का इस्तेमाल), 332 (कर्तव्य के निर्वहन से किसी सरकारी कर्मचारी को रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 324 (हथियार का इस्तेमाल कर चोट पहुंचाना) सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कल देर रात मामला दर्ज किया। महिला की जवाबी शिकायत के आधार पर गावस्कर के खिलाफ भी आईपीसी की धाराओं 354 (महिला की मर्यादा को भंग करना) और 294- बी के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक अधिकारी मामले की जांच करेंगे और इस संबंध में प्रक्रियाएं चल रही हैं।
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