मुंबई: एक विशेष अदालत ने अरबों रूपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 29 अक्तूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का मंगलवार को निर्देश दिया। ईडी ने नये कानून के तहत नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित करने की मांग की है। (दिल्ली पर बढ़ा सैलाब का खतरा, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर )
धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गठित अदालत में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एम एस आजमी ने 25 जुलाई को ईडी की अर्जी पर नीरव मोदी को उसके जवाब के लिए समन जारी किया था। ईडी ने याचिका में हीरा कारोबारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत भगोड़ा घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी।
प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब के लिए नीरव मोदी के वकीलों ने समय देने की मांग की थी। न्यायाधीश ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की और उस दिन उसे अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
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