नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में आज एक याचिका दायर करके कन्नड़ अभिनेत्री और कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी दिव्य स्पंदना उर्फ राम्या के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई। याचिका में दिव्य स्पंदना पर प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिकारक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। शीघ्र सूचीबद्ध किये जाने और अविलंब सुनवाई की मांग को लेकर अवमानना याचिका का प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अरूण कुमार की ओर से अधिवक्ता बरूण कुमार सिन्हा ने कहा कि बयान और ट्वीट न्यायपालिका के खिलाफ थे।
इसे राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ कांग्रेस नीत विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने के बाद जारी किया गया। पीठ ने हालांकि याचिका पर अविलंब सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि यह उचित समय पर सुनवाई के लिये आएगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिव्य स्पंदना ने ‘ महाभियोग प्रस्ताव ’ के संबंध में प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ कुछ ‘ अपमानजनक ’ टिप्पणियां कीं।
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