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Hindi News भारत राष्ट्रीय पंचकुला हिंसा केस: हनीप्रीत को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

पंचकुला हिंसा केस: हनीप्रीत को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा था कि मैं महिला हूं और मेरा पिछले साल हुई हिंसा में कोई हाथ नहीं था फिर भी मैं 245 दिनों से जेल में बंद हूं ऐसे में अब मुझे रियायत मिले और जमानत दी जाए...

<p>honeypreet</p>- India TV Hindi honeypreet

चंडीगढ़: गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को पंचकूला हिंसा केस में कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पंचकुला कोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। एडिशनल सेशन जज नीरजा कुलवंत कल्सन ने हनीप्रीत की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाया। हनीप्रीत अब जमानत को लेकर हाइकोर्ट जा सकती है।

बता दें 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिंसा और देशद्रोह के मामले में कोर्ट में हनीप्रीत की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी जिस पर कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा था, मैं महिला हूं और मेरा पिछले साल हुई हिंसा में कोई हाथ नहीं था फिर भी मैं 245 दिनों से जेल में बंद हूं ऐसे में अब मुझे रियायत मिले और जमानत दी जाए।

उसने याचिका में कहा था कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला हुई हिंसा में मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। इस मामले में एफआईआर नंबर 345 के अन्य 15 आरोपितों को जमानत मिल चुकी है, मैं भी जमानत की हकदार हूं। अदालत में जमानत याचिका पर बहस करते हुए हनीप्रीत के वकील ध्रुव गुप्ता ने कहा कि उनकी मुवक्किल को फंसाया जा रहा है।

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