नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में वन नाइट स्टैंड को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वन नाइट स्टैंड या फिर किसी महिला और पुरुष के बीच एक बार शारीरिक संबंध हिंदू मैरिज लॉ के अंतर्गत शादी के दायरे में नहीं आता। (IIT JEE Advanced 2017 Result: रिजल्ट जारी, ऐसे करे चेक)
कोर्ट ने इसके साथ कहा कि अगर दोनों की शादी नहीं होती है और बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।
जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा, 'महिला-पुरुष के संबंध को शादी कहे जाने के लिए पारंपरिक रीति-रिवाज या फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत शादी करना जरूरी होता है। इच्छा या दुर्घटनावश बना शारीरिक संबंध शादी नहीं होती।'
बाम्बे हाईकोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 का हवाला दिया जो खुद ऐसी शादी पर प्रतिबंध लगाता है लेकिन कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि समाज बदलाव से ही चलता है।
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