लाभ का पद मामला : अरविंद केजरीवाल के 20 विधायकों को दिल्ली HC ने दी राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राहत दी है है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के 20 विधायकों को योग्य ठहराया है।
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राहत दी है है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि विधायकों की याचिका पर दोबारा सुवाई हो। हाईकोर्ट ने 20 विधायकों की याचिका को फिर से चुवाव आयोग के पास भेजी है। गौरतलब है कि, इन विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था। जिस पर कार्यवाई करते हुए चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से आग्रह किया था कि वह इन्हें अयोग्य घोषित करे। अलका लांबा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हाईकोर्ट ने यह माना है कि नैचुरल जस्टिस नहीं हुआ है और चुनाव आयोग को आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामलें में विधायकों की बात एक बार फिस से सुने। हाईकोर्ट के इस फैसले से यह तय हो गया है कि हम विधायक बनें रहेगें और यह हमारी नैतिक जीत है। ऐसे लोग जो आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहते थे उनको मुंह की खानी पड़ी है।
आम आदमी पार्टी ने 2015 में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। अरविंद केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। इस नियुक्ति पर सवाल उठने लगे थे और इसे लाभ का पद मानते हुए चुनाव आयोग में अर्जी दी गई थी जिसपर सुनवाई के बाद आयोग ने इन विधायकों को अयोग्य करने की सिफारिश की थी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्र शेखर की पीठ ने 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा। इस मामले में अदालत ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पक्षों की दलीलें सुनी थीं। सुनवाई के दौरान विधायकों ने अदालत से कहा था कि कथित रूप से लाभ का पद रखने पर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने का आयोग का आदेश ‘‘नैसर्गिक न्याय का पूरा उल्लंघन’’ है क्योंकि उन्हें आयोग के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका नहीं दिया गया।