नई दिल्ली: लोगों के लिए बहुत ही राहत की खबर सामने आई है गोरखपुर परिवहन ने ड्राईविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए है जिससे लोगों को आसानी होगी। अब लोगों को परिवहन विभाग और दलालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। गोरखपुर परिवहन ने लोगों की इस समस्या को सुलझा दिया है। अब लोग ऑनलाइन ड्राईविंग लाइसेंस बनवा सकते है लोगों के लिए यह सुविधा गुरूवार से शुरू कर दी गई है।
नेशनल इंक्वायरी सेंटर (एनआइसी) ने नए साफ्टवेयर को हरी झंडी दे दी थी। संभागीय परिवहन अधिकारी एम अंसारी का कहना है कि लखनऊ के बाद अब गोरखपुर में भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।इसके लिए लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है।
परिवहन विभाग की वेबसाइट से लोग इसके जानकारी प्राप्त कर सकते है। लाइसेंस बनवाने फीस भी ऑनलाइन जमा होगी। लोग घर बैठे लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है।
क्यों जरूरी है डीएल-
ड्राइविंग लाइसेंस यह प्रमाणित करता है कि आप देश भर में किसी भी सड़क पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और चलाने के योग्य हैं। आप देश में कहीं भी तब तक वैध रुप से गाड़ी नहीं चला सकते हैं जब तक कि आपके पास डीएल न हो।
पहले लर्निंग फिर परमानेंट
अगर आप हाल ही में 18 बरस के हुए हैं तो पहले आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के जोनल ऑफिस से मुफ्त में फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस पर कुछ दिन गाड़ी चलाने के बाद ही आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आपको जरूरी औपचारिकताएं निभानी पड़ती है। आपको अपने जोनल ऑफिस से फॉर्म नंबर 4 लेकर भरने होता है और यह भी मुफ्त में मिलता है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप www.transtransport.delhi.govt.nic.in पर जाकर permanent driving licence ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यह बेहद आसान प्रक्रिया है।
अगली स्लाइड में पढ़ें और
Latest India News