नई दिल्ली: उत्तरपूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में 683 मामले दर्ज किए गए है और 1,983 लोग हिरासत में लिए गए अथवा गिरफ्तार किए गए है। 48 मामले आर्म्स एक्ट के तहत भी दर्ज किए गए है। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को इस हिंसा को लेकर कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने पूरी तरह से जले हुए घर के लिए 5 लाख रुपए और कम जले हुए घरों के लिए 2.5 लाख रुपए दने की मंजूरी दी है। सिसोदिया ने बताया कि पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सरकार 2-दिवसीय सत्यापन अभियान शुरू करेगी।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 5 लाख रुपए का मुआवजा उन स्कूलों को दिया जाएगा जिनको हिंसा में नुकसान पहुंचा और जिनके पास 1000 छात्र नामांकित हैं। 1000 से अधिक नामांकन वाले छात्र स्कूलों को क्षति के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
इस हिंसा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को उत्तर पूर्वी दिल्ली की हाल की हिंसा के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की कथित रूप से हत्या करने के मामले में सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।
ताहिर के वकील मुकेश कालिया ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने यह आदेश जारी किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया था। पुलिस ने कहा कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत है। ताहिर को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। उससे पहले एक अदालत ने इस मामले में आत्मसमर्पण करने की उसकी अर्जी खारिज कर दी थी।
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