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Hindi News भारत राष्ट्रीय हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया

हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया

एनआईए की एक विशेष अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों के लिये धन मुहैया कराने में संलिप्तता के आरोप में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये हैं। 

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नयी दिल्ली: एनआईए की एक विशेष अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों के लिये धन मुहैया कराने में संलिप्तता के आरोप में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये हैं। 

एनआईए के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यहां बताया, ‘‘कश्मीर घाटी एवं भारत के अन्य हिस्सों में अशांति पैदा करने के इरादे से आतंकवादी गतिविधियों की खातिर धन मुहैया कराने में दोनों की संलिप्तता को देखते हुए एनआईए ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिये जांच एजेंसी की विशेष अदालत का रुख किया था।’’ 

जांच एजेंसी ने कहा कि दोनों पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों को सक्रिय करते हैं और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के इरादे से अलगावादियों और अलगाववादी नेताओं की मिलीभगत से उन्हें देश के अंदर भेजते हैं। एनआईए सईद और सलाहुद्दीन समेत 12 आरोपियों के खिलाफ 18 जनवरी को एक मामले में पहले ही आरोपपत्र दायर कर चुकी है। 

जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी एवं अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत सईद और सलाहुद्दीन के खिलाफ 12,794 पृष्ठों का आरोप पत्र दायर किया था। एनआईए के अनुसार 30 मई, 2017 को मामला दर्ज किया गया और पिछले साल 24 जुलाई को इस संबंध में पहली गिरफ्तारी हुई। इसने बताया कि जांच के दौरान 300 से अधिक गवाहों के बयान लिये गये। 

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