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Hindi News भारत राष्ट्रीय लाइसेंस फीस दिए बगैर नववर्ष की पूर्व संध्या में गाने बजाने पर रोक: हाईकोर्ट

लाइसेंस फीस दिए बगैर नववर्ष की पूर्व संध्या में गाने बजाने पर रोक: हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने देशभर के 98 रेस्त्राओं, पबों और होटलों को कुछ मशहूर फिल्मों और गैर फिल्मी गानों को कॉपीराइट मंजूरी लिए बगैर उन्हें नववर्ष की पूर्व संध्या में बजाने पर रोक लगाई है।

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मुंबई: बंबई हाईकोर्ट ने देशभर के 98 रेस्त्राओं, पबों और होटलों को कुछ मशहूर फिल्मों और गैर फिल्मी गानों को कॉपीराइट मंजूरी लिए बगैर उन्हें नववर्ष की पूर्व संध्या में बजाने पर रोक लगाई है। जस्टिस भारती डांगरे की अवकाशकालीन पीठ ने संगीत को लाइसेंस देने वाली इकाई फोनोग्राफी परफॉर्मेंस लिमिटेड (पीपीएल) की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया था। 

पीपीएल के पास 20 लाख गानों का कॉपीराइट है। कंपनी ने दावा किया कि प्रत्येक वर्ष क्रिसमस और नववर्ष पर ऐसे गाने पबों, रेस्त्राओं और होटलों में बजाए जाते हैं और इसके लिए कोई लाइसेंस फीस भी नहीं दी जाती। याचिका में कहा गया कि कॉपीराइट कानून के अनुसार प्रतिष्ठानों को अनुमति लेनी होती है और पीपीएल को इसकी फीस देनी होती है। याचिकाकर्ता ने अनेक जाने-माने होटलों और रेस्त्राओं को प्रतिवादी बनाया है। 

प्रतिवादियों ने याचिका पर आपत्ति जताई और कहा कि पीपीएल इन गानों का मूल कॉपीराइट मालिक नहीं है और उसे वास्तविक मालिकों का पता लगा कर उन्हें मामले में पक्षकार बनाना चाहिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘प्रथमदृष्टया, मुझे लगता है कि वादी का कॉपीराइट मालिक के तौर पर अधिकार है और वह यह दावा करने का हकदार है कि जिस संगीत पर वह कॉपीराइट का दावा कर रहा है उसे उससे लाइलेंस प्राप्त किए बगैर किसी कार्यक्रम में बजाया नहीं जाएं अथवा उस पर प्रस्तुतियां नहीं दी जाएं। 

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