नई दिल्ली: निर्भया केस के चारों दोषियों को 1 फरवरी को होने वाली फांसी पर दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने अगले ऑर्डर पर रोक लगा दी है। इससे पहले आज ही निर्भया के कातिलों के डेथ वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले पर कहा था है कि विनय ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर कर दी है। दोषियों के वकील ने इस मामले पर कहा था कि विनय की दया याचिका अभी विचाराधीन है इसलिए डेथ वारंट पर रोक लगनी चाहिए। जवाब में सरकारी वकील का कहना था कि बाकी तीन दोषियों को फांसी दी जा सकती है।
'दोषियों को कभी भी फांसी नहीं दी जाएगी'
फांसी पर फिलहाल रोक के ऑर्डर पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि दोषियों के वकील एपी सिंह ने मुझे चुनौती देते हुए कहा है कि दोषियों को कभी भी फांसी नहीं दी जाएगी। आशा देवी ने कहा कि मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। सरकार को दोषियों को फांसी देनी होगी।
इस मामले में सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल ने कोर्ट से कहा था कि चाहें तो तय तारीख को 3 दोषियों को फांसी दी जा सकती है। दूसरी तरफ निर्भया की मां की तरफ से पेश वकील ने दलील दी थी कि दोषी फांसी से बचने के हथकंडे अपना रहे हैं।
कोर्ट में तिहाड़ जेल की तरफ से इरफान अहमद पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि फिलहाल बस विनय शर्मा की दया याचिका पेंडिंग है। बाकी तीनों को फांसी हो सकती है। उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है। बता दें कि मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है और उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है।
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