नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में मौत की सजा पाए दोषी पवन गुप्ता के नाबालिग होने के दावे वाली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि पवन गुप्ता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पवन गुप्ता ने नाबालिग होने के अपने दावे को खारिज करने के आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था। दिल्ली की निचली अदालत द्वारा जारी नए डेथ वारंट के मुताबिक, निर्भया गैंगरेप केस के सभी दोषियों को एक फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी पवन की याचिका को 20 जनवरी को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने दावा किया था कि घटना के वक्त वह नाबालिग था। याचिका में उसने नाबालिग होने के दावे को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।
निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में 6 आरोपी शामिल थे इनमें से एक नाबालिग था, इसलिए उसके मामले की सुनवाई किशोर अदालत के समक्ष हुई और वह सजा मिलने के बाद रिहा हो चुका है। वहीं अन्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। विनय सहित चार आरोपियों को अदालत ने दोषी माना और उन्हें मौत की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2012 को हुई इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। छह आरोपियों ने 23 वर्षीय महिला के साथ चलती बस में मिलकर दुष्कर्म किया था और उसकी बुरी तरफ पिटाई की थी जिसके बाद में छात्रा की मौत हो गई थी।
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