नयी दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) में आप सरकार द्वारा किये जाने वाले संशोधनों के बारे में समूची जानकारी के लिए दिल्ली में पर्यारण विभाग के अधिकारी को तलब किया है। न्यायमूर्ति राघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभाग के उप सचिव या संबंधित वरिष्ठ वैज्ञानिक को 25 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया। पीठ में विशेषज्ञ सदस्य सत्यवान सिंह गरबयाल भी थे।
पीठ ने कहा कि सितंबर 2016 में एक मसौदा कार्य योजना तैयार की गयी थी। हालांकि, दिल्ली सरकार के वकील कार्ययोजना में किये जाने वाले संशोधनों के बारे में कोई अद्यतन जानकारी नहीं दे पाए। पीठ ने कहा कि इसलिए, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अद्यतन जानकारी से हमें अवगत कराया जाए।
NGT में अगली कार्यवाही के दौरान दिल्ली के पर्यावरण विभाग के उप सचिव/संबंधित वरिष्ठ वैज्ञानिक को संपूर्ण सूचना और जलवायु परिवर्तन की कार्ययोजना में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में विवरण के साथ आने का निर्देश दिया जाता है। यह आदेश तब दिया गया जब पर्यावरण विभाग ने अधिकरण को सूचित किया कि उसने एसएपीसीसी में कुछ संशोधन करने का फैसला किया है।
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