कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर इन शहरों में पहले से भी ज्यादा सख्त हुए नियम, देखें लिस्ट
कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी को देखते हुए देश के विभिन्न शहरों में प्रशासन ने पहले से भी ज्यादा सख्ती से नियमों को लागू करना शुरू कर दिया है।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी को देखते हुए देश के विभिन्न शहरों में प्रशासन ने पहले से भी ज्यादा सख्ती से नियमों को लागू करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इन शहरों में कुछ नई पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। दिल्ली और नोएडा में जहां शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में फिर से नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगनी शुरू हो गई है।
दिल्ली में मास्क न पहनने पर 2000 रुपये जुर्माना
दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सरकार ने यहां पहले से ज्यादा सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों में अधिकतम 50 लोगों को भाग लेने की इजाजत दी गई है। देश की राजधानी के बाजारों में भी सख्त निगरानी की जा रही है। इसके अलावा तंबाकू के सेवन, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सोशल डिस्टैंसिंग की धज्जियां उड़ाने पर भी 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।
महाराष्ट्र और गुजरात में भी लगाई गईं पाबंदियां
महाराष्ट्र और गुजरात के शहरों में भी तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। बीएमसी ने ऐलान किया है कि मुंबई के सभी स्कूल 31 दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे। वहीं, बीएमसी के अंतर्गत आने वाले स्कूल भी अब अगले साल ही खुल पाएंगे। दूसरी तरफ गुजरात के अहमदाबाद में शुक्रवार की रात 9 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूरी तरह कर्फ्यू लगा रहे रहेगा। इस दौरान सिर्फ दूध और दवाइयों की दुकानें खुली रखने की इजाजत दी गई है।
जयपुर में धारा 144 लागू, राजस्थान के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू
राजस्थान की राजधानी जयपुर में 20 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सूबे में मार्केट, रेस्तरां, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शाम 7 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है, और इन शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। शादियों और अन्य सामाजिक आयोजनों में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं, मास्क न पहनने पर लगने वाला जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश में भी सख्त हुए नियम, 1-8 तक की कक्षाएं नहीं चलेंगी
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश ने भी सख्त नियम लागू किए हैं। सूबे के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में 21 नवंबर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं, कक्षा एक से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं, इससे ऊपर के स्कूल और कॉलेज वर्तमान निर्देशों के अनुसार चल सकते हैं। सिनेमा हॉल को भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति प्रदान की गई है।
हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे सारे स्कूल
हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। इसके अलावा शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। 31 दिसंबर तक राज्य के तृतीय वह चतुर्थ श्रेणी के 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी ही कार्यालयों में रहेंगे। सार्वजनिक आयोजनों में ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने को लेकर लगने वाला जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।
हरियाणा में सारे स्कूल 30 नवंबर तक बंद, यूपी में शादियों के मेहमान कम
हरियाणा में 174 छात्रों और 107 शिक्षकों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। वहीं, उत्तर प्रदेश में शादी-विवाह, धर्म-कर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या घटाकर 200 से 100 कर दी गई है।