नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय को पुलिस ने मंगलवार को अवगत कराया कि पिछले महीने मुखर्जी नगर में एक टैंपो ड्राइवर और उसके नाबालिग बेटे से मारपीट के मामले में संलिप्त उसके 10 कर्मियों का तबादला किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने सौंपी गयी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि टैंपो ड्राइवर और उसके बेटे ने काफी आक्रामक रवैया अख्तियार कर रखा था लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें घसीट कर ले जाने के गैर पेशेवर रवैये की जगह कर्मियों को धीरज और पेशेवर तरीके से मामले से निपटना चाहिए था। टैंपो ड्राइवर सरबजीत सिंह और पुलिस कर्मियों के बीच लड़ाई के कई वीडियो क्लिप 16 जून को सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ को बताया गया कि जिन पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया, वह दिल्ली पुलिस की पहली बटालियन से जुड़े थे और अगले 24 घंटे में नयी तैनाती मिलेगी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त स्थायी वकील सत्यकाम ने कहा कि आपराधिक मामला अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया है और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ संयुक्त विभागीय जांच की जाएगी । अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए दो सितंबर की तारीख निर्धारित की है। अदालत घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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