दिल्ली सरकार को राशन वितरित करने से नहीं रोका, किसी अन्य योजना से करें होम डिलीवरी: केंद्र
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की घर-घर तक राशन पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाए जाने की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है।
नई दिल्ली: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की घर-घर तक राशन पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाए जाने की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि उसने दिल्ली सरकार को राशन वितरित करने से मना नहीं किया है। इसके साथ ही केंद्र ने दिल्ली सरकार पर अखिल भारतीय योजना को बाधित करने को लेकर सवाल भी खड़ा किया।
भारत सरकार ने दिल्ली सरकार से यह नहीं कहा है कि जिस तरह से वह राशन वितरित करना चाहते हैं, वह न करें। वह किसी अन्य योजना के तहत ऐसा कर सकते हैं। भारत सरकार इसके लिए अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराएगी। अधिसूचित दरों के अनुसार। परेशानी कहां है? केंद्र सरकार ने कहा, "NFSA के तहत मौजूदा अखिल भारतीय योजना को बाधित करने पर जोर क्यों देना हैं?"
केंद्र सरकार ने कहा, "दिल्ली सरकार NFSA के अपने पूरे कोटे का 37400 मीट्रिक टन अनाज उठा रही है और उसी का 90% वितरित कर रही है। जहां तक PMGKAY का संबंध है, दिल्ली सरकार ने 63200 मीट्रिक टन राशन उठाया है, जो मई के लिए इसके आवंटन का 176% है। उन्होंने 73% का वितरण भी किया है।"
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की घर-घर तक राशन पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना पर रोक लगा दी है। सूत्रों के अनुसार, इस योजना के लिए सभी तैयारियां हो चुकी थीं और इसे अगले सप्ताह से शुरू किया जाना था। सूत्रों ने कहा, ‘‘केंद्र ने इस योजना को इस आधार पर रोक दिया कि इसे लागू करने से पहले इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी।’’
दिल्ली: गैर पीडीएस लाभार्थियों के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण शुरू
दिल्ली सरकार ने गैर पीडीएस लाभार्थियों के लिए नि:शुल्क पांच किलोग्राम खाद्यान्न वितरण शुरू कर दिया है। यह जानकारी शनिवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने दी। मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि पांच किलोग्राम खाद्यान्न में चार किलो गेहूं और एक किलो चावल शामिल है। ये उन लाभार्थियों को नि:शुल्क दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है।
हुसैन ने कहा, ‘‘गैर पीडीएस राशन निर्धारित स्कूल से सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक वितरित किए जा रहा है। रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के लिए उचित मूल्य की दुकान सातों दिन सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक और अपराह्न तीन बजे से शाम सात बजे तक खुली रहती है। इसमें कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं है।’’
गैर पीडीएस लाभार्थियों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, प्रवासी कामगार, भवन एवं निर्माण मजदूर और घरेलू सहायक शामिल हैं। मंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली के सभी 280 वार्ड में एक-एक स्कूल में वितरण का काम चल रहा है।’’ राज्य सरकार ने गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के राशन वितरण के लिए चिह्नित हर स्कूल को लॉग इन आईडी और पासवर्ड दिया है ताकि वे रिकॉर्ड के लिए स्टॉक की जानकारी रख सकें और वहीं पर पंजीकरण कर सकें।