नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में रेल यात्रा करने वाले यात्री ध्यान दें, इनके लिए एक जरूरी खबर है। रेल मंत्रालय ने अपने कोविड-19 गाइडलाइंस के नियमों को 6 महीने के लिए या अगले निर्देश तक के लिए बढ़ा दिया है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान
17 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए भारतीय रेलवे अपने नए नोटिफिकेशन में कहा है कि कोविड गाइडलाइंस को 16 अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। दरअसल, पुराने नोटिफिकेशन के तहत रेलवे परिसर में मास्क ना पहनने के नियम की मियाद इसी महीने 16 अक्टूबर को खत्म हो रही थी। जब रेलवे ने समीक्षा की तो पाया कि अभी इस नियम को लागू रखने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
मास्क के अनिवार्य उपयोग और जुर्माने को अब भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है। अगर आप रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर यहां-वहां थूकते हैं या फिर गंदगी फैलाते हैं तो भी आप पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, इस बार के नोटिफिकेशन में थूकने या गंदगी फैलाने की बात का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जिस कानून के तहत मास्क को अनिवार्य किया गया है, उसमें थूकने और गंदगी फैलाने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगता है।
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