मुंबई: मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत चार आरोपियों पर से महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) हटा लिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने इन पर से मकोका हटाने का फैसला सुनाया। अदालत ने साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेट कर्नल पुरोहित और अन्य आरोपियों के खिलाफ UAPA और आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश के आरोप तय किये। इस मामले में ये सभी आरोपी इन दिनों जमानत पर हैं।
विशेष एनआईए अदालत ने मालेगांव बम विस्फोट मामले के तीन आरोपियों श्याम साहू, शिवनारायण कालसंगरा और प्रवीण तकलकी को सभी आरोपों से मुक्त किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मुंबई से 270 किमी दूर नासिक जिले के मालेगांव में एक मोटरसाइकिल में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि करीब 100 लोग घायल हो गए थे।
ब्लास्ट के बाद एटीएस ने इस केस की जांच शुरू की और 2008 के अक्टूबर महीने में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया था। इस ब्लास्ट में अभिनव भारत नामक हिंदूवादी संगठन का हाथ होने का आरोप लगा था। इस साल अप्रैल महीने में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी थी। बाद में कर्नल पुरोहित और रमेश उपाध्याय को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।
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