चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रह नलिनी श्रीहरन की मौजूदा सामान्य छुट्टी की अवधि बुधवार को तीन हफ्ते के लिए बढ़ा दी। नलिनी की छुट्टी 25 अगस्त को समाप्त हो रही थी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की पीठ ने कहा कि इस दौरान अदालत की ओर से पहले जारी की गई शर्तें ही लागू होंगी।
अदालत ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को नलिनी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी साधारण छुट्टी 25 अगस्त से 30 दिनों तक बढ़ाने की मांग की थी। नलिनी ने कहा था कि राज्य के पुलिस उप महानिरीक्षक (कारा) ने 13 अगस्त के पत्र में उसकी छुट्टी 30 दिन बढ़ाने का आग्रह ठुकरा दिया था। इसके बाद उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
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