भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने छतरपुर निवासी अभिषेक मिश्रा को दिल्ली पुलिस द्वारा बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाने पर कड़ी आपत्ति की है। राज्य के गृह विभाग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराते हुए दिल्ली पुलिस की इस कार्यवाही को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन बताया है।
उल्लेखनीय है कि अशोक मिश्रा ने बताया गया कि उनके पुत्र अभिषेक मिश्रा को कोहेफिजा स्थित निवास 111 राजीव नगर, एनआरआई कॉलोनी, भोपाल से कुछ अज्ञात लोग साथ ले गए हैं। इसके बाद से अभिषेक मिश्रा के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही है और मोबाइल भी बंद है।
स्थानीय पुलिस द्वारा खोजबीन करने पर अभिषेक मिश्रा के संबंध में उसकी कंपनी के सोशल मीडिया के डायरेक्टर अंशुमान सिंह से जानकारी प्राप्त हुई कि अभिषेक मिश्रा को प्रवीण कुमार, निरीक्षक, साइबर क्राइम यूनिट, स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस द्वारा 22 जनवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया है।
मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में उपरोक्त जानकारी देते हुए लिखा गया है कि पूरे घटनाक्रम में ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (एसबी) टीम ने गिरफ्तारी के समय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उचित रूप से पालन नहीं किया। स्थानीय पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी और न ही अभिषेक मिश्रा के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी, जिससे अपहरण की आशंका उत्पन्न हुई।
गृह विभाग के उप सचिव ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजे गए पत्र में लिखा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा की गई इस नियम विरूद्ध कार्यवाही की आवश्यक जांच की जाए। साथ ही नियम विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही कर मध्यप्रदेश शासन को अवगत करवाया जाए।
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