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Hindi News भारत राष्ट्रीय स्‍वामी चिन्‍मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा गिरफ्तार, रंगदारी मांगने का आरोप

स्‍वामी चिन्‍मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा गिरफ्तार, रंगदारी मांगने का आरोप

चिन्मायनंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एसआईटी ने पीडि़त को गिरप्तार किया। छात्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्रा को सुबह लगभग नौ बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

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नई दिल्ली: चिन्मायनंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एसआईटी ने पीडि़त को गिरप्तार किया। छात्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्रा को सुबह लगभग नौ बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने बताया कि निरीक्षक दलबीर सिंह के नेतृत्व में गयी पुलिस टीम ने छात्रा को गिरफ्तार किया। उसे अदालत में पेश करने से पहले मेडिकल टेस्ट कराया गया। कल पीड़ित छात्रा की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। उस पर चिन्मायनंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। बता दें कि 23 वर्षीय छात्रा ने मंगलवार को एक स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जिसे अदालत ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया। इस पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी। 

इससे पहले छात्रा ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना की थी कि उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। इस पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि लड़की अगर राहत चाहती है तो वह उचित पीठ के समक्ष नई याचिका दायर कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा था कि पीठ इस मामले में केवल जांच की निगरानी करने के लिए नामित की गई है और गिरफ्तारी के मामले में कोई आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 

स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में एसआईटी ने विक्रम, सचिन तथा संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में जिस मोबाइल से चिन्मयानंद को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था, उस मोबाइल को विक्रम और सचिन ने राजस्थान में झाड़ियों में फेंक दिया था। इसी मामले में एसआईटी विक्रम और सचिन को रिमांड पर लेकर मोबाइल का पता लगाने जयपुर गई है। 

इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चिन्मयानंद की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी। चिन्मयानंद को विधि छात्रा द्वारा बलात्कार का आरोप लगाए जाने के बाद एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने मंगलवार को बताया कि उनकी जमानत याचिका को अदालत ने यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि यह अर्जी सत्र अदालत में लगाई जानी चाहिए। अदालत ने भाजपा नेता से वसूली मांगने के मामले में तीन आरोपियों संजय, सचिन और विक्रम की जमानत याचिका भी नामंजूर कर दी। 

एसआईटी सूत्रों ने बताया एसआईटी ने तीन युवकों में से दो को 95 घंटे के लिए रिमांड पर लिया था। एसआईटी इन दो युवकों को रंगदारी की मांग में इस्तेमाल हुए मोबाइल फोन की बरामदगी वाली जगह पर ले जाना चाहती थी। दोनों युवकों ने एसआईटी को बताया कि उन्होंने फोन को राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी के पास फेंक दिया था। सूत्रों ने बताया कि एसआईटी ने ओम सिंह के मोबाइल की भी पड़ताल की जिस पर रंगदारी की रकम मांगने के लिए मैसेज भेजा गया था। 

गौरतलब है कि एलएलएम की पढ़ाई कर रही छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल किया था। उसके बाद एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें छात्रा भी संजय, विक्रम और सचिन के साथ कार में बैठी हुई रंगदारी मांगने के विषय पर चर्चा कर रही थी। इस मामले में पूर्व एमएलसी व भाजपा नेता जयेश प्रसाद ने छात्रा की गिरफ्तारी की मांग की थी और स्वामी चिन्मयानंद के गिरते स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी। इसके बाद सोमवार को सीने में दर्द और निम्न रक्तचाप की शिकायत के बाद चिन्मयानंद को लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई के कार्डियालोजी विभाग में भर्ती कराया गया था।

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