तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य में लागू लॉकडाउन को 23 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। इससे पहले राज्य में आठ से 18 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया था। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि जिलों में जांच में संक्रमण की उच्च दर सामने आने के मद्देनजर लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। राज्य में संक्रमण के दैनिक मामलों में कमी लाने के प्रयासों के तहत फिलहाल नौ दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू है।
वहीं केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से वह समयसीमा बताने को कहा जिसके भीतर दक्षिणी राज्य को कोविड-19 टीके मिलने की संभावना है। अदालत ने एक मौखिक टिप्पणी में कहा कि यदि टीकाकरण में देरी होती है तो नये उत्परिवर्तन सामने आएंगे और इससे और लोगों की जानें जाएंगी।
न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति एम आर अनीता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी 18-45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए कीमत वसूलने के निर्णय और केंद्र एवं राज्य के बीच अलग-अलग मूल्य निर्धारण संरचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करते हुए की।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होता है तो अन्य निर्माता टीके का उत्पादन कर सकते हैं। केंद्र के वकील ने अदालत को भरोसा दिया कि वह बयान दायर कर सकता है लेकिन इसके लिए 21 मई तक का समय मांगा।
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