बेंगलुरू: सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य बनाने संबंधी विधेयक को कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री टी. बी. जयचन्द्र ने कल संवाददाताओं से कहा, ‘‘कैबिनेट ने संसद में पारित हुए आधार (टारगेट डिलिवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनेफिट्स एंड सर्विसेज), विधेयक, 2016 को मंजूरी दे दी है।’’
संसद में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद सरकार ने 2016 में इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित किया था। उस दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया था कि विधेयक को इसलिए धन विधेयक के रूप में बदला गया हैं ताकि उसे राज्य सभा से मंजूरी ना लेनी पड़े।
जयचन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार ने दो से नौ फरवरी के बीच विधानसभा का संयुक्त सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में बजट सत्र 16 से 28 फरवरी तक के लिए आहूत किया जाएगा। राज्य में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री सिद्धरमैय्या अपना अंतिम बजट पेश करेंगे।
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