नई दिल्ली. शनिवार को दिल्ली की साकेत अदालत ने शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। आपको बता दें कि 1 फरवरी को कपिल गुर्जर को शाहीन बाग प्रदर्श स्थल के नजदीक गोली चलाने के आरोप में घटना स्थल से ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कपिल गुर्जर के पास से एक पिस्टल बरामद की गई थी, उसने हवा में गोली चलाई थी और घटना स्थल से ही दो खाली खोखे बरामद किए गए थे।
पुलिस और आरोपी की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार को कपिल को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने कहा, ‘‘सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी कपिल को 25,000 रुपये की जमानत बांड और इतनी ही राशि की प्रतिभूति जमा करने पर जमानत दी जाती है।’’
कपिल के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल की समाज में गहरी पैठ है और उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है। इसमें यह भी कहा कि उनके खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज नहीं है। आवेदन में आगे कहा गया कि आवेदक पर उनकी पत्नी और नाबालिग बच्चे की जिम्मेदारी है और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य नहीं सध रहा है। पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया। उसने कहा कि कपिल के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और मामला शुरुआती चरण में है। एक फरवरी को बैंसला ने शाहीन बाग में हवाई फायर किए थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर कपिल ने ‘जय श्री राम’ का नारा लगाया था और कहा था, ‘‘हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी।’’
इनपुट- भाषा
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