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Hindi News भारत राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय ने कलबुर्गी हत्या मामले में एसआईटी जांच पर केंद्र से जवाब मांगा

सर्वोच्च न्यायालय ने कलबुर्गी हत्या मामले में एसआईटी जांच पर केंद्र से जवाब मांगा

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ ने कलबुर्गी की पत्नी उमा देवी की कलबुर्गी, गोविंद पंसारे और नरेंद्र दोभालकर की हत्या की समन्वित जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका के संबंध में केंद्

Kalburgi-murder-case-Supreme-Court-seeks-Centre-response-on-SIT-probe- India TV Hindi Image Source : PTI सर्वोच्च न्यायालय ने कलबुर्गी हत्या मामले में एसआईटी जांच पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एम.एम. कलबुर्गी की पत्नी की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कलबुर्गी की पत्नी ने अपने पति की हत्या की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ ने कलबुर्गी की पत्नी उमा देवी की कलबुर्गी, गोविंद पंसारे और नरेंद्र दोभालकर की हत्या की समन्वित जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उमा देवी ने तीनों की हत्या समान परिस्थितियों में होने का हवाला देते हुए यह याचिका दाखिल की है।

उल्लेखनीय है कि कलबुर्गी की हत्या कर्नाटक के धारवाड़ में 30 अगस्त 2015 को कर दी गई थी। उमा देवी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक पुलिस की ओर से हत्या की जांच में कोई प्रगति नहीं हो रही है।

उमा देवी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हत्या की जांच के लिए गठित की जाने वाली एसआईटी की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को कोई सेवानिवृत न्यायधीश करे। इस संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और कर्नाटक, महाराष्ट्र व गोवा सरकार को भी नोटिस भेजा गया है।

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