नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के जामताड़ा जिले में दर्ज साइबर धोखाधड़ी मामले में 66 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। एजेंसी ने गुरुवार को कहा, धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने जामताड़ा जिले में साइबर अपराधियों प्रदीप कुमार मंडल, पिंटू मंडल, अंकुश कुमार मंडल, संतोष मंडल और गणेश मंडल की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। जब्त संपत्ति में मिरगा गांव में तीन आवास, चार वाहन व साइबर अपराधियों के बैंक खाते में जमा रुपये शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई, 2016 में जामताड़ा पुलिस द्वारा दर्ज चार्जशीट के आधार पर साइबर अपराधियों प्रदीप और उसके अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ मामले में छानबीन की शुरुआत की थी। आरोपियों के खिलाफ एटीएम से रकम की निकासी, बैंक अधिकारी होने का झांसा देकर लोगों से जालसाजी करने के संबंध में मामले दर्ज किए गए थे। ईडी ने कहा कि उसकी जांच में पता चला कि आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ साठगांठ कर अपने बैंक खातों और परिवार के बैंक खातों में रकम स्थानांतरित की। इन पर अवैध तरीके से बैंक मैनेजर या अधिकारी बनकर बैंक ग्राहकों के खातों, एटीएम से पैसे जुटाने के आरोप हैं। इस रकम का इस्तेमाल मकान के निर्माण और वाहन खरीदने में भी हुआ।
सितंबर, 2018 में ईडी ने आरोपियों के खिलाफ जामताड़ा में दो गांवों - मिरगा और पबाया के छह स्थानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान इन्हें कई संदिग्ध बैंक अकाउंट मिले, जिन्हें फ्रीज कर दिया गया था। एजेंसी ने पीएमएलए की विशेष अदालत के समक्ष अभियुक्तों के खिलाफ 27 मई, 2019 को अभियोजन की शिकायत पहले ही दर्ज कर ली है। सभी आरोपियों पर आरोप पहले ही तय हो चुके हैं और ट्रायल चल रहा है।
इनपुट-एजेंसी
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