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Hindi News भारत राष्ट्रीय INX मीडिया केस: अदालत ने पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

INX मीडिया केस: अदालत ने पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने INX मीडिया धनशोधन मामले में बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

<p>INX media case: Delhi court sends P Chidambaram to...- India TV Hindi Image Source : PTI INX media case: Delhi court sends P Chidambaram to judicial custody till November 13

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने INX मीडिया धनशोधन मामले में बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसी के साथ विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने पूछताछ करने के लिए चिदंबरम को एक दिन की हिरासत में दिए जाने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध को खारिज कर दिया। 

अदालत ने तिहाड़ के अधिकारियों को चिदंबरम को दवाइयां, पश्चिमी शैली का शौचालय, सुरक्षा और अलग कोठरी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर से पका कर लाया हुआ भोजन करने की इजाजत दी जा सकती है।

INX मीडिया मामले में सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और वह धन शोधन के एक मामले में फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मामला चिदंबरम के केंद्रीय वित्त मंत्री रहने के दौरान का है।

यह मामला 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपये की निधि हासिल करने के लिए INX मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितिताओं से संबद्ध है। इसके बाद ईडी ने इस सिलसिले में 2017 में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया था। ईडी ने इस साल 16 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लिया था।

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