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Hindi News भारत राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ में इंटर स्टेट परिवहन सेवा बहाल, इन नियमों का करना होगा पालन

छत्तीसगढ़ में इंटर स्टेट परिवहन सेवा बहाल, इन नियमों का करना होगा पालन

बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सेनेटाइज करेंगे। बसों के सेनेटाइजेशन के लिए सोडियम हाईपोक्लोराइड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है।

Interstate bus service begins in chhattisgarh । इस राज्य में इंटर स्टेट परिवहन सेवा बहाल- India TV Hindi Image Source : PTI Interstate bus service begins in chhattisgarh (Representational Image)

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस वर्ष मार्च महीने से बंद अंतरराज्यीय परिवहन सेवा को फिर से बहाल कर दिया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बंद की गईं अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के संचालन की अनुमति दे दी गई है। परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में बुधवार को एक आदेश जारी किया है।

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निर्धारित स्थानों पर ही रोके जाएंगे वाहन
इस आदेश के अनुसार परिवहन सेवा के दौरान कोराना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। आदेश के अनुसार परिवहन सेवा के दौरान सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित ठहराव स्थल पर ही वाहन रोके जाएंगे। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक और सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क पहनना होगा। परिचालक यात्रियों के बस में चढ़ते, बैठते और उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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नियमित अंतराल पर वाहनों को सेनेटाइज करना जरूरी
वहीं बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सेनेटाइज करेंगे। बसों के सेनेटाइजेशन के लिए सोडियम हाईपोक्लोराइड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है। आदेश के अनुसार वाहन चालक और परिचालक को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। इसके मुताबिक यात्रा के दौरान यात्रियों तथा चालक द्वारा धुम्रपान, पान, गुटका, खैनी इत्यादि खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा।

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बस में सफर करने वालों की जानकारी रखनी होगी
इसमें कहा गया कि बस मालिक बसों के संचालन के मार्ग के अनुसार तथा तिथिवार चालक और परिचालक का ब्योरा रखेंगे। यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी। आदेश में कहा गया है कि बस में यात्रा करने वाले यात्रीगण किस स्थान से किस गंतव्य स्थान तक यात्रा कर रहें है, नामजद सूची बनाकर रखेंगे, जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए उपलब्ध कराएंगे।

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चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा
जारी आदेश में कहा गया है कि चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा। बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखा जाना सुनिश्चित करना होगा। छत्तीसगढ़ में पिछले एक माह के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में बुधवार तक 24,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई थी। इनमें से 14,145 लोगों को अस्पतालों से छु्ट्टी दी गई है तथा 10,174 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित 231 लोगों की मौत हुई है। (भाषा)

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