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Hindi News भारत राष्ट्रीय रेलवे का बड़ा फैसला, अब 9 महीने तक रद्द टिकटों का मिलेगा Refund, ये हैं शर्तें

रेलवे का बड़ा फैसला, अब 9 महीने तक रद्द टिकटों का मिलेगा Refund, ये हैं शर्तें

अगर आप अभी तक रद्द हुए टिकटों का रिफंड नहीं ले पाए हैं तो ये खबर आप के लिए है। भारतीय रेलवे ने रेलवे काउंटर से बुक कराए गए टिकटों का रिफंड पाने की टाइमिंग में दूसरी बार बदलाव करते हुए इसे 9 महीने तक बढ़ा दिया है।

indian railways IRCTC rain cancellation refund big update for passengers- India TV Hindi Image Source : PTI अगर आप अभी तक रद्द हुए टिकटों का रिफंड नहीं ले पाए हैं तो ये खबर आप के लिए है। 

नई दिल्ली: अगर आप अभी तक रद्द हुए टिकटों का रिफंड नहीं ले पाए हैं तो ये खबर आप के लिए है। रेलवे ने कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान रेलवे काउंटर से बुक कराए गए टिकटों को रद्द कराने और उनका रिफंड पाने की टाइमिंग को बढ़ा दिया है। भारतीय रेलवे ने रेलवे काउंटर से लॉकडाउन के दौरान बुक कराए गए टिकटों का रिफंड पाने की टाइमिंग में दूसरी बार बदलाव करते हुए इसे 9 महीने तक बढ़ा दिया है।

यह नियम सिर्फ इन रेल गाड़ियों पर होगा लागू
यहां गौर करने वाला बात यह है कि उन्ही लोगों के टिकट का रिफंड मिलेगा जिन्होंने 21 मार्च, 2020 से 31 जुलाई, 2020 के बीच यात्रा के लिए टिकट बुक किए थे। इंडियन रेलवे के मुताबिक अगर आपने 30 जुलाई के लिए ट्रेन टिकट बुक की थी तो उसे आप अप्रैल तक रद्द करवाकर रिफंड पा सकते हैं। यह नियम निर्धारित समय सारणी वाली केवल उन रेल गाड़ियों के लिए खरीदे गए टिकटों पर ही लागू होगा जिन्हें रेलवे द्वारा रद्द किया गया था।

IRCTC पोर्टल के जरिए बुक टिकट के लिए
जिन यात्रियों ने आईआरसीटीसी पोर्टल के जरिए टिकट बुक कराए थे, उनका रिफंड प्रोसेस ऑटोमैटिक पूरा हो गया। रेलवे ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 139 या आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से काउंटर टिकट रद्द कराने की स्थिति में भी टिकट को किसी भी रेलवे काउंटर पर जमा करने की समय-सीमा को यात्रा की तिथि से 9 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए 22 मार्च से ट्रेनों की सेवाओं को बंद कर दिया गया था। इसके बाद रेलवे ने टिकट रद्द कराने और किराए की वापसी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे जिसके मुताबिक, रेलवे द्वारा रद्द की गई गाड़ियों के लिए पीआरएस काउंटर टिकट को जमा कराने की समय सीमा को 3 दिन से बढ़ाकर (यात्रा का दिन छोड़कर) 6 महीने कर दिया गया था और 139 या आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट रद्द कराए जाने की स्थिति में किसी भी काउंटर से रिफंड प्राप्त करने की समय-सीमा को भी बढ़ाकर कर यात्रा की तिथि से 6 महीने कर दिया गया था।

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