रांची: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने यहां शुक्रवार को कोल तार घोटाले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन और चार अन्य को पांच साल कारावास की सजा सुनाई और एक ठेकेदार को इस मामले में सात साल की सजा सुनाई। सीबीआई अदालत न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने 22 साल पुराने मामले की सुनावई करते हुए मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अधिवक्ता अरविंद सिंह ने संवाददाताओं से कहा, "बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को पांच साल जेल और ठेकेदार डी.एन. सिंह को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।" 1994 से 1996 के बीच, सड़क निर्माण के लिए 3,266 मीट्रिक टन कोल तार खरीदा गया था और 1997 में 1.57 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया।
इसकी प्राथमिकी 1997 में दर्ज की गई जिसके बाद पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।
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