नई दिल्ली: अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पाने को लेकर परेशान हैं और आपको इससे संबंधित जानकारी नहीं मिल रही है, तो यह रिपोर्ट आपके लिए है। अगर आप विदेश आते-जाते रहते हैं और आप वहां वाहन खुद से चलाना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी। ऐसे में अगर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी जारी की है।
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट फिर होंगे जारी
विदेश मंत्रालय ने बताया है, "विदेशों में भारतीय मिशन/केन्द्र, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के सहयोग से भारतीय नागरिकों को 15-02-2021 से अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) फिर से जारी करने की सुविधा प्रदान करेगा।" मंत्रालय ने कहा, "कांसुलर सेवा उन देशों में विदेशों में मिशनों/केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाएगी, जो सड़क यातायात पर जिनेवा कन्वेंशन, 1949 के हस्ताक्षरकर्ता हैं।
कैसे पाएं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस?
- इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, आवेदक संबंधित भारतीय मिशन/केन्द्र पर जाकर विविध कांसुलर सेवा प्रपत्र, आवश्यक कांसुलर सेवा शुल्क तथा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।
- सत्यापन के बाद एक रसीद जारी की जाएगी, जिसका उपयोग पोर्टल www.parivahan.gov.in के माध्यम से आईडीपी को पुन: जारी करने के लिए किया जा सकता है।
- आवेदक विदेशों में भारतीय मिशन/केन्द्र द्वारा जारी संबंधित दस्तावेजों और रसीद को अपलोड करेगा तथा वेबपोर्टल पर आईडीपी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करेगा।
- पोर्टल के जरिय़े आवेदन प्राप्त होने पर, दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एमओआरटीएच), आईडीपी जारी करेगा तथा इसे सीधे आवेदक के पते पर कूरियर करेगा।
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